तेरह वर्षीय बच्ची को जबरन एसिड पिलाये जाने के मामले की सुनवाई, हाई कोर्ट ने पूछा मुआवजा मिला या नहीं

पूर्व की  सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है या नहीं, आरोपी गिरफ्तार हुआ है या नहीं

तेरह वर्षीय बच्ची को जबरन एसिड पिलाये जाने के मामले की सुनवाई, हाई कोर्ट ने पूछा मुआवजा मिला या नहीं

रांची : हजारीबाग में दिसंबर 2019 में एक नाबालिग को उसके ही परिचित द्वारा एसिड पिलाए जाने मामले में शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एमिकस क्यूरी से पूछा है कि  पीड़ित बच्ची को मुआवजा मिला है या नहीं ? कोर्ट ने इस संबंध में उन्हें शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

 

 


दरअसल, वर्ष 2019 में हजारीबाग में एक 13 साल की बच्ची  जब वह स्कूल से लौट रही थी तो उसके परिचित ने जबरदस्ती उसे एसिड पिला दिया था । उसकी हालत काफी बिगड़ गई थी। बाद में उसका एम्स पटना और रिम्स रांची में इलाज हुआ था।  एसिड पिलाए  जाने से 2 महीने तक बच्ची कुछ बोलने में असमर्थ थी ।

 

मामले को लेकर हजारीबाग के इचाक थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले को लेकर तत्कालीन चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा गया था,  जिसके बाद एक समाचार पत्र में छपी खबर के आधार पर हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत संज्ञान लिया था।  पूर्व की  सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है या नहीं, आरोपी गिरफ्तार हुआ है या नहीं।

 

 

 

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